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REET Level 1st District Allotment List 2023 Released रीट L1 जिला आवंटन लिस्ट जारी यहाँ से डाउनलोड करे

REET Level 1st District Allotment List 2023 Released रीट L1 जिला आवंटन लिस्ट जारी यहाँ से डाउनलोड करे रीट लेवल वन जिला आवंटन सूची जारी कर दी गई है रीट लेवल फर्स्ट के लिए रिजल्ट जारी होने के बाद में 19084 विद्यार्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया था REET Level 1 District Allotment 2023, REET Main Exam Level 1 District Allotment List 2023 अब चयनित अभ्यर्थियों को जिला आवंटन कर दिया गया है यानी विद्यार्थियों को किस जिले में ड्यूटी लगाई जाएगी इसको लेकर उनको जिला वंदन किया गया है जिला आवंटन होने के बाद में अभ्यर्थी अपना लिस्ट में नाम देख सकते हैं इसके साथ ही कार्य ग्रहण का आदेश भी देख सकते हैं 

REET Level 1st District Allotment List 2023

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REET Level 1st District Allotment List 2023 Notification 

REET Mains Level 1 District Allotment 2023, REET Mains Level 1 District Allotment List 2023, REET Level 1 District Allotment List 2023, REET Main Exam Level 1 District Allotment 2023,राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के प्रासंगिक कार्यालय आदेशों द्वारा शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा – 2022 में गैर-अनुसूचित / अनुसूचित क्षेत्र हेतु अभ्यर्थियों का श्रेणीवार वरीयता क्रम से अन्तिम रूप से चयन कर स्पष्ट पात्र अभ्यर्थियों की अभिशंषा मय विस्तृत आवेदन पत्र नियुक्ति हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध करवाये गये है।रीट लेवल फर्स्ट जिला आवंटन सूची डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक व संपूर्ण प्रोसेस नीचे दी गई है।

REET Level 1st District Allotment List 2023 Latest News 

उक्त के क्रम में संलग्न सूची (गैर-अनुसूचित / अनुसूचित क्षेत्र) में विवरणांकित अभ्यर्थियों का जिला आवंटन किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त अभ्यर्थियों को प्रशासनिक सुधार (अनु. – 3) विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 1 ( 1 ) प्र. सु. / अनु. – 3 / 2020 पार्ट जयपुर, दिनांक 18.05.2020 में वर्णित शर्तों तथा संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2 ) राजस्थान सरकार के पत्रांक शासन के पत्रांक प. 17 (15) शिक्षा – 2 /2014 जयपुर दिनांक 27.08.2021 एवं समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अध्यधीन काउंसलिंग दिनांक 08.09.2023 से दिनांक 09.09.2023 तक आयोजित कर

काउंसलिंग दिनांक को ही नियुक्ति / पदस्थापन आदेश जारी किया जावें तथा कार्यग्रहण की अन्तिम तिथि 29.09.2023 रखी जावें एवं जारी नियुक्ति आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाकर प्रति ई-मेल आई.डी. ad.esttf.dse@rajasthan.gov.in पर अनिवार्य रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें । साथ ही शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा- 2022 में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा चयनित, पात्र एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों को जिला आवंटन पश्चात नियुक्ति एवं पदस्थापन से पूर्व निम्नानुसार कार्यवाही की जानी है-

REET Level 1st District Allotment List 2023 Rule

  • राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा दिव्यांग चयन वर्ग में चयनित एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों में से आपको आवंटित अभ्यर्थी की दिव्यांगता / दिव्यांग प्रमाण पत्रों की जांच हेतु आप द्वारा जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर मेडिकल बोर्ड का गठन काउंसलिंग दिनांक को ही करवाकर मेडिकल बोर्ड द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थियों के दिव्यांगता / दिव्यांग प्रमाण पत्र के प्रमाणीकरण उपरान्त ही उक्त अभ्यर्थियों के नियुक्ति / पदस्थापन आदेश जारी किये जाने है।
  • राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा खेल अंक प्रदान किये गये अभ्यर्थियों के खेल प्रमाण पत्रों, उत्कृष्ट खिलाड़ी चयन वर्ग में चयनित एवं राज्य से बाहर के बोर्ड / विश्वविद्यालय / संस्था से अर्जित प्रशैक्षिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की वैधता सम्बन्धी जांच विभाग स्तर पर करवाया जाकर सम्बन्धित बोर्ड / विश्वविद्यालय / संस्था द्वारा उक्त अभ्यर्थियों द्वारा अर्जित प्रशैक्षिक / खेल योग्यता प्रमाण पत्र वैध व मान्य पाये जाने पर नियुक्ति / पदस्थापन आदेश जारी किया जाना है। उक्त अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की वैधता सम्बन्धी जांच इस कार्यालय स्तर पर प्रक्रियाधीन है। अतः संलग्न सूची में विवरणांकित अभ्यर्थियों के विशेष विवरण कॉलम में Only Counselling अंकित वाले अभ्यर्थियों की केवल काउंसलिंग करवाई जानी है, नियुक्ति आदेश आगामी निर्देशों तक जारी नहीं किये जावें ।
  • शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती 2022 में चयन बोर्ड को प्रेषित अर्थना में पूर्व जिलों के अनुसार ही रिक्तियों का निर्धारण किया गया है अतः आवंटित अभ्यर्थियों की आवंटित जिला स्तर पर ही काउंसलिंग आयोजित की जावें एवं काउंसलिंग हेतु पूर्व जिलों के अनुसार ही रिक्तियों को प्रदर्शित किया जाना है।

REET Level 1st District Allotment List 2023 Notice

  1. काउंसलिंग में जिन अभ्यर्थियों द्वारा नवीन गठित जिलों के क्षेत्र की रिक्तियों के आधार पर सहमति प्रस्तुत किये जाने पर उक्त अभ्यर्थी का नियुक्ति आदेश नवीन गठित जिलों के सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक द्वारा जारी किया जावें ।
  2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे, इसके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जायें। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
  3. जिन अभ्यर्थियों के पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही नहीं पाये जाने पर उक्त के विरूद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04.12.2019 एवं 26.10.2021 के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें । 7. किसी अभ्यर्थी की पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही नहीं पाये जाने / के बिना कार्यग्रहण करवाया जाता है तो सम्बन्धित संस्था प्रधान के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावें । 8. सम्बन्धित संस्था प्रधान द्वारा नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7 (1) डीओपी / ए-1 / 95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बन्धी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 50/- रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्राप्त किया जावें ।
  4. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह विवाह पंजीयन अनिवार्य करने सम्बन्धी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है, तो तत्सम्बन्धी आशय का 50/- रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावे।

REET Level 1st All District Allotment List 2023 Check

  • कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक: प. 7 ( 3 ) कार्मिक / क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान / मद्यपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबंधता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त किया जायें।
  • कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक: प. 7 (13) कार्मिक / क-2/23 दिनांक 11.05.2023 के अनुसार भारत के संविधान के प्रति निष्ठा एवं राष्ट्र की प्रभूता, अखण्डता को अक्षुण्ण बनाये रखने तथा पद के कर्तव्यों को राजनिष्ठा, ईमानदारी एवं निष्पक्षता से किये जाने सम्बन्धी शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में प्राप्त किया जाकर सेवा अभिलेख में संकलित किया जायें।
  • आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व घोषणा पत्र प्राप्त किया जावें ।
  • आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से नियुक्ति दिये जाने से पूर्व आप अपने स्तर पर करेंगे, मिलान में यदि कोई भिन्नता की स्थिति पाई जावे तो उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित प्रकरण तुरन्त इस कार्यालय को भिजवाया जावें ।
  • नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व समस्त अभ्यर्थियों से 50 /- रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक / प्रशैक्षिक योग्यता एवं खेल प्रमाण पत्र वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही करने सम्बन्धी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में तत्काल नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी तथा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावें ।

REET L1st District Allotment List 2023 Kaise Check Kare

  • चयनित अभ्यर्थियों को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान ) नियम-2017 के अनुसार वेतन लेवल-10 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर राज्य सरकार के आदेशानुसार मासिक नियत पारिश्रमिक पर नियुक्ति प्रदान की जावेगी ।
  • परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रैनी) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा ।
  • परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रैनी) की अवधि में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कटौतियां की जायेंगी।
  • परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जावेगा । 19. परिविक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-12 (9)एफ.डी. ( रूल्स) 2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देयहोगा ।
  • 20. नियुक्ति आदेश में इस तथ्य का स्पष्टतः अंकन किया जावें कि किस अभ्यर्थी का चयन किस वर्ग के निर्धारित आरक्षण के प्रति किया गया है, जैसा कि संलग्न सूची में संबंधित अभ्यर्थी के नाम के सम्मुख दर्शाया गया है। किसी भी विपरीत परिस्थिति में समस्त जिम्मेवारी आप स्वयं की होगी। 21. टीएसपी एरिया हेतु निर्धारित रिक्तियों के प्रति (TGEM, TGEF, TSTM, TSTE, TSCM, एवं TSCF के प्रति ) चयनित अभ्यर्थियों को टीएसपी एरिया में ही पदस्थापित किया जावेगा, ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य क्षेत्र में पदस्थापित नहीं किया जायें। सामान्य क्षेत्र हेतु चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन टीएसपी एरिया में नहीं किया जावे।
  • निर्धारित दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के नियमानुसार नियुक्ति आदेश निरस्त कर नियुक्ति निरस्त आदेश की प्रति मय मूल आवेदन पत्र इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें ।
  • आपके जिले को पदस्थापन हेतु उपलब्ध करवाये गये अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हेतु जिले में विद्य लयों को प्रदर्शित करते समय विभिन्न विभागों (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग इत्यादि) में शिक्षा विभाग के स्वीकृत कैडर स्ट्रेन्थ में सम्मिलित किये जा चुके पदों में से वर्तमान में रिक्त पदों को भी प्रदर्शित किया जाना है।
  • आपके जिले को आवंटित अभ्यर्थियों के मूल विस्तृत आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु संबंधित संस्थापन लिपिक को निदेशालय के मुख्य प्रशासनिक भवन के कमरा नम्बर -11 में दिनांक 06.09.2023 को अनिवार्य रूप से उपस्थित होने हेतु पाबन्द करावें। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करावें । शेष शर्ते पूर्व दिशा-निर्देशानुसार यथावत रहेगी ।

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